दर्ज हुयी नये कानून के तहत पहली एफआईआर
अमरोहा, देश में पहली जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानून बीएनएस के तहत उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर अमरोहा जिले में दर्ज़ की गई है। दूसरा मुक़दमा आगरा में तथा तीसरा मुक़दमा बरेली में दर्ज़ हुआ।
पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने सोमवार को बताया कि नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर अमरोहा जिले के रहरा थाने दर्ज़ की गई है। थाना रहरा क्षेत्र के गांव ढ़किया खादर निवासी संजय सिंह द्वारा सोमवार को थाने में दी गई तहरीर के आधार नए कानून के अंतर्गत (बीएनएस )धारा -106 के तहत प्राथमिकी दर्ज़ की गई है।
आरोप है कि सोमवार प्रातः काल को उनके पिता जगपाल सिंह खेत में धान की पौध लगाने घर से गए थे।खेत की मेंढ़ से मिला गांव के राजवीर सिंह उर्फ रज्जू व भूपसिंह उर्फ भोलू का खेत है। उक्त दोनों ने अपने खेत में बिजली के तारों की बाड़ लगा रखी है। बाड़ के तारों में अचानक करंट प्रवाह होने से चपेट में आए जगपाल सिंह उर्फ मंगला की आज़ सुबह लगभग छह बजे मौत हो गई। इस मामले में संजय सिंह द्वारा थाने में तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना पुलिस में राजवीर सिंह और भूपसिंह समेत दो लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 ( पूर्व में आईपीसी धारा -304 ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज़ की गई है।
पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि नए कानून के तहत प्रदेश में यह पहली प्राथमिकी है।
बताया गया कि 51 साल पुराने भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय अधिनियम (बीएनएस) कानून ने ले ली है।इसी तरह इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) प्रावधान लागू हो गए हैं। नए कानून लागू होने से पूर्व सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए व्यवस्था कर ली गई थी। नए कानून लागू होने की जानकारी से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया है।और इस दिशा में आगे भी निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।