नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा होगी इतनी

नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा होगी इतनी

बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर चुनाव खर्च की धरोहर जमा करने तक कुल 9 लाख रुपये खर्च करने की छूट दी जायेगी।

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव संचालन पर खर्च होने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा को शासन ने 9 लाख रुपया कर दिया है। नगरीय निकायों के निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु नाम निर्देशित पत्रों का मूल्य एवं जमानत धनराशि तथा उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र पर 5 सौ रुपया व जमानत धनराशि 8 हजार रुपया जमा करनी होगी। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 250 रुपया व जमानत धनराशि 4 हजार रुपया तय है।

इस चुनाव में सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जायेगी। साथ ही चुनाव खर्च की अधिकतम व्यय सीमा को भी बढ़ाकर 09 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 200 रुपये व जमानत धनराशि 2000 हजार रुपया व आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र 100 रुपया व जमानत राशि 1000 रुपया निर्धारित की गई है। इस पद पर चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 02 लाख रुपये निर्धारित की गयी है।

गौरतलब हो कि प्रदेश में नगर पालिका एवं नगर पंचायतो में अध्यक्ष और सभासद समेत 179 पदों पर चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अलग से बैंक मे खाता खोलना होगा।

Related Articles

Back to top button