मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों को ऑन स्पाट मिलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों का स्पॉट पर ही रजिस्ट्रार, मैरेज ब्यूरो पंजीकरण कर मैरेज सर्टिफिकेट दिये जायेंगे।
समाज कल्याण विभाग की तरफ से यह कदम योजना में पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए उठाया गया है। इससे पूर्व विभाग की तरफ से लाभार्थियों के लिए आधार पंजीकरण किया गया था।
समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के तहत अब लाभार्थियों का स्पॉट पर ही पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रार, मैरेज ब्यूरो या उनकी तरफ से नामित अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। जिससे शादी को लीगल घोषित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार से भी पंजीकरण कराया जा रहा है। जिससे सही लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य नही रखा गया है क्योंकि इससे पारदर्शिता प्रभावित होने का अंदेशा रहता है।
श्री कुमार ने कहा कि यदि किसी गांव में पांच लाभार्थी जोड़े सामूहिक विवाह के लिए आवेदन करते हैं तो फिर उनका सत्यापन जिला स्तर के अधिकारी करेंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के तहत बलिया के मनियर ब्लॉक में जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा मिला था। शादीशुदा लोगों की शादी करा दी गई थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद जांच शुरू कराई गई थी। इसमें पता चला कि दलालों ने मिलीभगत कर 240 से अधिक फर्जी शादियां करा दी थीं। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दो सहायक विकास अधिकारी और एक लिपिक को निलंबित किया गया था।
उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना भी शुरू की गई है। अभी तक केवल पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को अनुदान दिए जाने की व्यवस्था थी। पर, अब समाज कल्याण विभाग की तरफ अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के शादी करने पर अनुदान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत शादी के तीन माह के अंदर आवेदन करने पर लाभार्थी को 20 हजार रुपये की मदद दी जाएगी।