पेंशनर को मृत घोषित किया,अधिकारी निलंबित

रायबरेली, उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जगतपुर विकास खण्ड इलाके में जीवित पेंशनर को मृतक घोषित करने के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित किया गया है।

जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह ने आज मंगलवार को बताया कि सुखराना पत्नी देवदत्त निवासी ग्राम पंचायत-हरदीटीकर, विकास खण्ड-जगतपुर के प्रार्थना पत्र के मद्देनजर मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय द्वारा जाँच के निर्देश दिए गए थे, जिसमें यह बात उभर कर सामने आई कि जीवित पेंशनर को ग्राम विकास अधिकारी ने मृत घोषित कर दिया है और उसकी पेंशन रोकने की संस्तुति की गई है। जिसके कारण कार्य मे घोर लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया है।

बताया गया कि मुख्य विकास अधिकारी के जांच निर्देश के क्रम में पेंशनर को मृत घोषित करने के मामले में इस प्रकरण की जॉच जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह द्वारा की गई।

उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता सुखराना जिन्हे वर्ष 2024-25 के पूर्व वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही थी, उन्हे वर्ष 2024-25 की द्वितीय किश्त की पेंशन अचानक बन्द होने पर भुगतानित पेंशनरों का सत्यापन कराये जाने हेतु सम्बधित ग्राम पंचायत अधिकारी अनूप कुमार यादव को जांच हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे अनूप कुमार यादव द्वारा शिकायतकर्ता को मृतक घोषित करते हुए पेंशन बंद करने के लिए सत्यापन रिपोर्ट भेजी गयी। इस लापरवाही बरतने के मामले में सौम्य शील सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी को इसके सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा। जिसके जवाब में ग्राम पंचायत अधिकारी अनूप कुमार यादव द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत चौपाल में उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा दिये गये बयान के आधार पर सुखरानी को मृतक घोषित किया गया।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अनूप कुमार यादव स्वयं द्वारा जारी परिवार रजिस्टर एवं जन्म-मृत्यु पोर्टल की बगैर युक्ति युक्त जांच किए मात्र ग्राम वासियों के बयान के आधार पर सतही स्तर पर जीवित वृद्धावस्था पेंशनर सुखरानी को मृतक घोषित करते हुए उनकी पेंशन बन्द करने की संस्तुति करने के दोषी पाए जाने के कारण आज मंगलवार को तत्काल प्रभाव से अनूप कुमार यादव ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खण्ड-जगतपुर को निलम्बित कर दिया गया है।

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