फूलपुर उपचुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपए

प्रयागराज, फूलपुर विधानसभा में 13 नवंबर को होने वाले उप चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपए निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि 2024 विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय तथा उसके रखरखाव के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा 40 लाख रूपए निर्धारित की गई है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रयोजन से धन, शराब या किसी अन्य वस्तु का वितरण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 435 मतदेय स्थल बनाए जाएंगे, जिसमें 141 शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 294 रहेंगे और मतदान केन्द्र की संख्या 215 रहेंगे। फूलपुर उप चुनाव के लिए 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं चार जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें, जिससे जिले में सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा उप चुनाव को संपन्न कराया जा सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रयागराज में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान के लिए फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में चार लाख सात हजार 366 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव में मतदान के लिए 58 किन्नर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा विधानसभा में कुल दो लाख 23 हजार 560 पुरुष मतदाता और एक लाख 83 हजार 748 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी।

उन्होंने बताया कि फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी और 25 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि जहां तक सुरक्षा की बात है, उसके लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उपचुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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