गर्भवती पत्नी का पेट फाड़ने के आरोपी पति को उम्र कैद
बदायूं, उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के सिविल लाइंस क्षेत्र में पांच बेटियों के पिता को अपनी गर्भवती पत्नी का पेट फाड़ने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है।
विशेष लोक अभियोजक मुनेंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव घोंचा निवासी गोलू पुत्र सुभाष चंद्र ने 19 सितंबर 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसकी बहन अनीता की शादी शहर के मोहल्ला नेकपुर निवासी पन्नालाल के साथ हुई थी। अनीता ने शादी के बाद पांच बेटियों को जन्म दिया। इस कारण उसका पति पन्नालाल लगातार उसे प्रताड़ित करता था। घटना के समय अनीता आठ माह की गर्भवती थी कि पन्नालाल घर आकर अनीता से झगड़ने लगा कि तेरा पेट फाड़कर देखूंगा कि इसमें लड़का है या लड़की। इसके बाद पन्नालान ने अनीता का पेट हंसिया से फाड़ दिया जिससे अनीता की आंत बाहर आ गई और आठ माह के शिशु का गर्भपात हो गया।
बाद में पता चला कि वह शिशु लड़का ही था। गंभीर हालत में अनीता को बरेली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने पन्नालाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (प्रथम) सौरभ सक्सेना ने कल देर शाम पन्नालाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार का जुर्माना भी डाला गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे छह माह का कारावास और भुगतना होगा। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत य़ह सजा मिली है l
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की गयी थीं, जबकि डीजीपी के ऑपरेशन कंविक्शन के तहत इस मामले में अभियोजन विभाग से समन्वय करके समय से पुलिस की मॉनिटिरिंग सेल व पैरोकार कॉन्स्टेबल नितिन कुमार ने पैरवी कीl गवाहों के बयान दर्ज कराए l विवेचक समेत घायल का इलाज करने वाले डॉक्टर की भी गवाही हुई l दोनों पक्षों की बहस सुनने,साक्ष्य अवलोकन के बाद कोर्ट ने पन्नलाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।