ज्ञानवापी मामले में एडवोकेट कमिश्नर को हटाने से अदालत का इंकार, 17 मई से पहले हो सर्वे

ज्ञानवापी मामले में एडवोकेट कमिश्नर को हटाने से अदालत का इंकार, 17 मई से पहले हो सर्वे

वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे का काम दोबारा शुरु करने तथा अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर काे बरकरार रखने का फैसला सुनाया है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जायेगा। सर्वे के काम के लिये एक अन्य एडवोकेट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह और सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। वीडियाग्राफी सर्वे का काम 17 मई से पहले होना है। सर्वे की रिपोर्ट अदालत में 17 मई को पेश की जायेगी।

आज की सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में पूरे मस्जिद क्षेत्र का सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके तहत मस्जिद के तहखाने में भी सर्वे किया जायेगा। वकील के अनुसार अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सर्वे के काम में कोई बाधा उत्पन्न न की जाये।

उल्लेखनीय है कि मस्जिद परिसर में गत छह मई को सर्वे का काम शुरु हुआ था लेकिन अगले दिन मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण अगले दिन इसे रोकना पड़ा था। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में एडवोकेट कमिश्नर काे बदलने की अर्जी दी थी। मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर सर्वे का विरोध कर रहा था।

आज की सुनवाई में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपत्तियों को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार वीडियाेग्राफी सर्वे का काम अगले कुछ दिनों में दोबारा शुरु होगा।

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