पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड के सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा
पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड के सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) रामानंद ने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह हत्याकांड मामले में मंगलवार को सभी सात आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने 8 वर्ष 9 माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए डी11 गैंग के मुखिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने इन सभी आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इस मामले के दो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर आजमगढ़ रेंज की पुलिस ने 50-50 हजार रुपए इनाम घोषित कर रखा है।
गौरतलब है कि हत्या के इस सनसनीखेज मामले में गैंगस्टर अदालत ने बीते 10 मई को 9 लोगों को दोषी पाया था। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के मुख्य आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह कासगंज जेल से, मृत्युंजय सिंह लखनऊ जेल से और दिनेश सिंह उर्फ रम्पत फैसला सुनाये जाते समय बरेली जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़े थे। वहीं इस मामले में आरोपित संग्राम सिंह ,शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव ,राजेंद्र यादव, दुर्ग विजय सिंह, कोर्ट में ही मौजूद थे। इन सभी आरोपितों को सीपू सिंह की हत्या की साजिश रचने और हत्या करने का दोषी पाया गया है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 जुलाई 2013 को आजमगढ़ जिले के जीयनपुर बाजार में सीपू सिंह तथा भरत राय की बाजार स्थित उनके आवास पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उग्र हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके विरोध में कई दिनों तक जीयनपुर बाजार में सन्नाटा पसरा रहा था।
इस मामले में प्रथम दृष्टया पुलिस ने ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध आराप पत्र न्यायालय में पेश की। इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय तथा शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ आराप पत्र न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सीपू सिंह की पत्नी वंदना सिंह उनके भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह समेत 20 गवाहों के बयान दर्ज हुए। अदालत ने इस मामले में लंबी बहस के बाद 10 मई को फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह ,मृत्युंजय सिंह ,दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्ग विजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव व एक अन्य को हत्या व हत्या की साजिश का दोषी पाया।