बिजली विभाग में छह माह तक हड़ताल में रोक

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में निजीकरण को लेकर आंदोलतरत कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिये सरकार ने आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 का हवाला देते हुये विद्युत विभाग में हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगा दी है।

शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अंतर्गत विद्युत विभाग के अंतर्गत उप्र पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 और यूपी रिन्यूएवल एण्ड ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के अधीन समस्त सेवाओं में 06 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

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