फिल्म ठग लाइफ: सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने कर्नाटक के थिएटर एसोसिएशन की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के अनुरोध को ठुकराते हुए कहा कि वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है।
याचिका में एसोसिएशन ने फिल्म प्रदर्शित करने को लेकर कुछ समूहों से कथित धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी।
शीर्ष अदालत के समक्ष थिएटर मालिकों के वकील ने दलील दी कि चरमपंथी समूहों ने खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वो फिल्म दिखाई तो थिएटरों में आग लगा दी जाएगी। उनकी इस दलील पर पीठ की ओर से न्यायमूर्ति मिश्रा ने तीखी टिप्पणी की, ‘अग्निशामक यंत्र लगाइए(सिनेमाघरों में)।’
आगे उन्होंने दोहराया कि शीर्ष अदालत इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इस पर वकील ने दलील दी, ‘थिएटर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।’
पीठ पर इस दलील का भी असर नहीं पड़ा। पीठ ने कहा, “उल्लेख खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय जाएं।”
फिल्म ठग लाइफ को लेकर कथित तौर पर कन्नड़ भाषा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के विवाद के बाद बढ़ते तनाव के बीच याचिका दायर की गई थी।
मणिरत्नम द्वारा निर्देशित और 1987 की क्लासिक नायकन के बाद हासन के साथ पुनर्मिलन को चिह्नित करने वाली यह फिल्म पांच जून 2025 को तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम में देश भर में रिलीज हुई थी। कर्नाटक में इसकी रिलीज धमकियों और विरोध के कारण बाधित हुई थी। याचिका में उठाई गई चिंताओं के बावजूद शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले को पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा (यदि उसके समक्ष याचिका दयार की जाती है) किया जाना चाहिए।