नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
कौशांबी, उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने नाबालिग दो सगी बहनों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आज आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 20 जून 2022 को एक महिला द्वारा सराय अकिल थानामें सूचना दर्ज कराई कि उसकी दो नाबालिग बेटियां जामुन खाने के लिए घर से गई हुई थी वहां पहले से मौजूद यूसुफपुरगांव का शहंशाह दोनों बहनों को खींचकर झाड़ी में ले गया और बारी-बारी से दोनों के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 ए, भा दं वि,वं 6 पाक्सो एट के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया ।
मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सोे एक्ट की अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म के इस मामले में दोषी पाया, जिस पर सोमवार को जज अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।